छत्तीसगढ़रायपुर

हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना चलाई गाड़ी तो होगी कड़ी कार्रवाई, लगेगा कई हजार का जुर्माना…

रायपुर। अरबी में लिखे नंबर प्लेट वाली फार्चुनर कार क्रमांक CG 17 KU 6786 में नंबर प्लेट पर अरबी भाषा में नाम लेख कर नियमों का उल्लंघन करने वाले फार्चुनर वाहन क्रमांक CG 17 KU 6786 के मालिक मोह. अरबी हुसैन पिता सिकंदर हुसैन निवासी जगदलपुर को नोटिस जारी कर तत्काल यातायात कार्यालय में वाहन सहित तलब किया गया। वाहन स्वामी के आने पर नंबर प्लेट में नाम लिखे जाने पर न्यायालय का प्रकरण तैयार कर सीजेएम न्यायालय भेजा गया। माननीय सीजेएम न्यायालय रायपुर द्वारा नंबर प्लेट में नंबर के साथ नाम लिखे जाने पर वाहन स्वामी मोह. अरबी हुसैन को 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

बता दें कि नंबर प्लेट में मानक प्रारूप में ही रजिस्ट्रेशन नंबर के नंबरों एवं अक्षरों का सुस्पष्ट लेख होना चाहिए। नंबर प्लेट में नंबर के अतिरिक्त नाम, पदनाम एवं अन्य कोई भी लेख अवैधानिक है। मानक प्रारूप के अलावा नंबर प्लेट के अंको, अक्षरों में छेड़छाड़ या अस्पष्ता होने पर या नाम, पदनाम लेख किये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 रजिस्ट्रेशन शर्तो का उल्लंघन के तहत कार्यवाही की जाती है।

उल्लेखनीय है कि 01 अप्रेल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों के लिए वाहन स्वामी को 19 मार्च 2025 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाये जाने हेतु परिवहन विभाग द्वारा निर्देश जारी हुआ है।

अपील:- सभी वाहन स्वामी से अपील है, असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समय तक अपने वाहनों को यूनिक नंबर प्लेट में परिवर्तित करा ले साथ ही वर्तमान में लगे हुए नंबर प्लेट पर मानक प्रारूप में ही रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button