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छत्तीसगढ़ में रिटायरमेंट के बाद भी सेवा देते रहेंगे इस विभाग के कर्मचारी, मंत्रालय से जारी हुआ आदेश, क्या बढ़ा दी गई सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र?

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं में कार्यरत शिक्षक संवर्ग (सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक) को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

शिक्षण सत्र के अंत तक सेवा देंगे कर्मचारी
आदेश में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया गया है कि पुनर्नियुक्ति संबंधी जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर पर शीघ्र सुनिश्चित करें। शासन के इस निर्णय से शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगी।

रिटायरमेंट की उम्र 62 साल
बता दें कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र 62 साल तय है, लेकिन बीच शिक्षण सत्र में कर्मचारियों के रिटायर हो जाने से व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को शिक्षा सत्र के अंतिम दिन तक सेवा में बने रहने की अनुमति दे दी है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होगी।

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