छत्तीसगढ़बालोद

नाबालिग लड़की से दुष्‍कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

बालोद। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसे 60 हजार रुपए में दूसरे व्यक्ति को बेचने के गंभीर मामले में बालोद जिला कोर्ट ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने आरोपी दीपक उर्फ इकशर उर्फ इकन खान (35 वर्ष) को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत पांच वर्ष तथा धारा 366 के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई है। इन दोनों धाराओं के तहत भी आरोपी पर एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। कोर्ट ने मामले को गंभीर अपराध मानते हुए कहा कि नाबालिगों के खिलाफ इस प्रकार के अपराध समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में कठोर दंड जरूरी है।

विशेष लोक अभियोजक बसंत कुमार देशमुख के अनुसार घटना 20 अक्टूबर 2021 की है। नाबालिग पीड़िता सुबह करीब 9:30 बजे घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के कब्जे से मुक्त कराया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन गई थी। वहां प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई थी, तभी दीपक नाम का व्यक्ति और एक महिला उसके पास आए। दोनों ने उससे कहा कि वे उसे सुरक्षित स्थान तक छोड़ देंगे। भरोसा दिलाकर वे उसे अपने साथ ले गए।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी दीपक ने उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिनों बाद आरोपी ने उसे रविशंकर यादव नामक व्यक्ति को 60 हजार रुपए में बेच दिया। वहां उसे आरोपी की पत्नी बताकर रखा गया और उसके साथ भी कई बार दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने बाद में पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मामला सामने आया। अब कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनायी है।

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