बीजापुर

पूर्व आबकारी सचिव आईएएस निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में करीब 2 हजार करोड़ के कथित शराब घोटाला में मामले में पूर्व आबकारी सचिव आईएएस निरंजन दास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई विशेष न्यायाधीश ईडी अजय सिंह राजपूत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। ईडी दास से दो हजार करोड़ के लिकर स्कैम को लेकर पूछताछ करना चाहती है।

इस मामले मेंं ईडी ने विशेष सचिव आबकारी एपी त्रिपाठी को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। करीब 6 दिनों से ईडी की गिरफ्त से बचने के लिए आरोपी पूर्व सचिव ने विशेष न्यायाधीश के यहां अग्रिम के लिए अपील की थी। दो बार अपना फैसला टालने के बाद आज बुधवार कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है।

बताते हैं कि ईडी ने आबकारी के कथित 2000 करोड़ के घोटाले के मामले पर आईएएस निरंजन दास से भी पूछताछ की थी। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था । इस बीच उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उन्हें पहले मुंबई फिर दिल्ली वेदांत में भर्ती करना पड़ा था। इस दौरान ईडी ने अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह उर्फ़ पप्पू ढिल्लन, अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद सिंह को गिर।्तार कर लिया था लेकिन, अब तक निरंजन दास की गिरफ़्तारी नहीं की गई थी।

अपनी गिरफ़्तारी के लिए ही निरंजन दास अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन में अस्वस्थ्यता और अन्य व्यावहारिक दिक्कतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश से अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला दिया है।

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