रायपुर। छत्तीसगढ़ के करीब 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल जमा करने में एक-दो दिन की देरी होने पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं देना होगा।
नए नियम के अनुसार जितने दिन बिल जमा करने में देरी होगी, उतने ही दिनों का विलंब शुल्क लगेगा। इससे समय पर बिल जमा नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
नई व्यवस्था के तहत बिजली बिल की राशि पर 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जाएगा। अगर किसी उपभोक्ता का बिल 4 हजार रुपए है और वह एक दिन देर से बिल जमा करता है, तो उसे केवल 1.60 रुपए अतिरिक्त देने होंगे।
अगर भुगतान में 10 दिन की देरी होती है तो 10 दिनों के हिसाब से ही शुल्क लिया जाएगा। यानी बिल भुगतान में देरी जितने दिन की होगी, शुल्क भी उतने ही दिनों का लगेगा।




