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रायपुर में बिना अनुमति पंडाल लगाने पर कड़ा एक्शन: नगर निगम ने जारी किया 24 घंटे का अल्टीमेटम, नहीं हटाने पर होगी वैधानिक कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिना अनुमति के पंडाल लगाने के एक मामले में नगर पालिक निगम रायपुर ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। निगम प्रशासन ने इसे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए संबंधित व्यक्ति को नोटिस थमा दिया है और पंडाल हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया है।

जोन क्रमांक-02 से जारी हुआ नोटिस
यह आधिकारिक नोटिस नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक-02 कार्यालय से जारी किया गया है। इस सरकारी दस्तावेज पर जोन आयुक्त के हस्ताक्षर और निगम की आधिकारिक मुहर भी लगी हुई है। नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय सीमा के भीतर यदि अवैध निर्माण को खुद नहीं हटाया गया, तो निगम प्रशासन आगे की दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

नगर पालिक निगम अधिनियम की धाराओं का उल्लेख
जारी किए गए नोटिस में नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 और 323 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इन कानूनी धाराओं के तहत संबंधित व्यक्ति को अपने स्तर पर ही तुरंत पंडाल हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

लापरवाही बरतने पर खुद जिम्मेदार होगा संबंधित व्यक्ति
नगर निगम के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि बिना अनुमति पंडाल लगाने पर जारी इस नोटिस का पालन करना अनिवार्य है। यदि 24 घंटे के भीतर पंडाल नहीं हटाया जाता है, तो निगम अपनी टीम भेजकर इसे ध्वस्त करेगा और इस पूरी कार्रवाई के दौरान होने वाले नुकसान व खर्च की जिम्मेदारी पूरी तरह से संबंधित व्यक्ति की ही होगी।

निगम ने फिलहाल संबंधित व्यक्ति को नोटिस देकर अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया है। अब देखना यह होगा कि नोटिस मिलने के बाद तय समय में पंडाल को हटाया जाता है या फिर नगर निगम को खुद बलपूर्वक कार्रवाई के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा।


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