Homeछत्तीसगढछत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026: हाई कोर्ट के आदेश के बाद विज्ञापन...

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026: हाई कोर्ट के आदेश के बाद विज्ञापन में बड़ा संशोधन…

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती-2026 के विस्तृत विज्ञापन में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने माननीय उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) के निर्णय का पालन करते हुए एक शुद्धि पत्र जारी किया है, जिसके तहत अब दिव्यांग अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इस नए संशोधन के बाद अब दृष्टिबाधित (Blind), श्रवणबाधित (Deaf) तथा सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद जारी हुआ शुद्धि पत्र
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, राज्य की शासकीय शालाओं के ई-संवर्ग एवं टी-संवर्ग में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों (कुल 2,292 पद) को भरने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर 24 जुलाई 2026 को विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती विज्ञापन के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में एक याचिका (याचिका क्रमांक WPS No. 6783 of 2026 – मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर 2026 को अपना निर्णय पारित किया, जिसके अनुपालन में विभाग को यह संशोधन करना पड़ा है।

11 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा हो चुकी है स्थगित
गौरतलब है कि भर्ती विज्ञापन में पूर्ण दृष्टिबाधित और अन्य कुछ श्रेणियों के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का उचित प्रावधान न होने के कारण यह मामला कोर्ट पहुंचा था। इसके चलते छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लिखित परीक्षा के आयोजन पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने 11 अक्टूबर 2026 को होने वाली सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। अब शुद्धि पत्र जारी होने के बाद, पात्र श्रेणियों के नए दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर नया अवसर दिया जा रहा है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments