5 अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही,लगाया गया 17 लाख का जुर्माना…
रायपुर। प्रदेश के पांच अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। इसमें नवापारा के तीन, बिलासपुर व रायपुर के एक अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही की गई। तीन अस्पतालों को योजना से निलंबित कर अर्थदण्ड किया गया। एक अस्पताल का निलंबन व एक अस्पताल के खिलाफ अर्थदण्ड़ किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डाॅ.खबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत पंजीकृत अस्पतालों के ऑडिट में गड़बड़ियां मिली थी।
नवापारा रायपुर का अंजली नर्सिंग होम, माहेर हाॅस्पिटल व शाॅह नर्सिंग होम व बिलासपुर का बालाजी हाॅस्पिटल के साथ रायपुर के रामकृष्ण केयर हाॅस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही की गई है। संचालक स्वास्थ्य सेवायें सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डाॅ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना राज्य नोडल एजेंसी रायपुर के द्वारा ऑडिट में गड़बड़ी पाये जाने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश जारी कर दिये गये हैं।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डाॅ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत पंजीकृत अस्पतालों का ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उपचार लेने वाले मरीजों का ऑडिट किया जाता है। विगत दिनों इस ऑडिट के दौरान कुछ अनुबंधित निजी अस्पतालों में गड़बड़ियां पाई गई थी। ऐसे रायपुर व बिलासपुर के पांच अस्पतालों के खिलाफ निलंबन व अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है।
बिलासपुर के श्रीबालाजी हाॅस्पिटल को एक साल के लिये निलंबित, नवापारा रायपुर के अंजली नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख का अर्थदण्ड व एक साल का निलंबन, नवापारा रायपुर के ही माहेर हाॅस्पिटल के खिलाफ पांच लाख का अर्थदण्ड व एक साल का निलंबन, नवापारा रायपुर के ही शाॅह नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख का अर्थदण्ड व एक साल के निलंबन की कार्यवाही हुई है। इसके अलावा रायपुर पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर हाॅस्पिटल के खिलाफ योजनांतर्गत उपचारित मरीजों से अतिरिक्त राशि लिये जाने के मामले में राशि 6,16,834/- का अर्थदण्ड लिया गया है साथ ही इतनी ही राशि संबंधित मरीजों को वापस दिलायी गई है।