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नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लंबित ई-चालानों के निराकरण का सुनहरा अवसर

👉23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक के लंबित ई-चालानों के निराकरण हेतु विशेष अवसर
👉08 सितम्बर 2026 तक कराएं अनिवार्य रजिस्ट्रेशन

👉लोक अदालत के बाद लंबित ई-चालानों पर होगी सख्त वैधानिक कार्यवाहीयातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा वाहन चालकों को लंबित ई-चालानों के निराकरण का विशेष अवसर प्रदान किया जा रहा है। ऐसे ई-चालान जो किसी कारणवश अब तक भुगतान नहीं किए जा सके हैं तथा वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं, उनका निराकरण आगामी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। यह अवसर उन वाहन चालकों के लिए राहत प्रदान करेगा जिनके ई-चालान दिनांक 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के मध्य जारी हुए हैं एवं वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं।

नेशनल लोक अदालत में प्रकरण शामिल कराने के लिए संबंधित वाहन चालक दिनांक 08 सितम्बर 2026 तक कार्यालयीन समय में अपने निकटतम यातायात थाना अथवा यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः सभी वाहन चालकों से अपील है कि वे समय-सीमा के भीतर अपना पंजीयन कराकर इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।

दिनांक 12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित ई-चालानों का निराकरण किया जाएगा। इसके उपरांत जिन वाहन चालकों द्वारा अपने लंबित ई-चालानों का निराकरण नहीं कराया जाएगा, उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाहन जप्ती सहित अन्य वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यातायात पुलिस रायपुर सभी वाहन चालकों से आग्रह करती है कि वे अनावश्यक कानूनी कार्यवाही से बचने हेतु समय रहते रजिस्ट्रेशन कराकर अपने लंबित ई-चालानों का निराकरण सुनिश्चित करें।

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