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भूपेश बघेल चुनाव याचिका: बिलासपुर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 13 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

बिलासपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर एक अहम सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से याचिका की ग्राह्यता (मेंटेबिलिटी) से जुड़े चार नए बिंदु जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन पेश किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इस आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मामले की अगली सुनवाई अब 13 अक्टूबर 2026 को तय की गई है।

सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है पहली चुनौती
इस चुनाव याचिका की ग्राह्यता का मामला पहले भी कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इससे पहले बचाव पक्ष ने याचिका की मेंटेबिलिटी को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद से निचली अदालत में इस मामले की नियमित सुनवाई जारी है, जहां अब बचाव पक्ष ने चार नए तकनीकी बिंदु शामिल करने की अनुमति मांगी है।

अब राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजरें 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत बचाव पक्ष के इस नए आवेदन को स्वीकार करती है या नहीं, इसी निर्णय के आधार पर इस हाई-प्रोफाइल चुनाव याचिका की आगे की दिशा तय होगी।

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