रायपुर। छत्तीसगढ़ में अंतरशहरी यात्री बसों से सफर करने वाले लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने प्रदेश में नगरीय (सिटी) बस सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी अंतरशहरी यात्री बसों के किराए की नई दरें निर्धारित कर दी हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा 8 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा चुकी है। नई दरें राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन की तिथि से पूरी तरह प्रभावी हो जाएंगी।
साधारण बसों का सफर 40% तक महंगा
सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा असर रोजाना सफर करने वाले आम यात्रियों पर पड़ेगा। साधारण बसों का किराया अब 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़कर 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर हो गया है। इसके साथ ही विभाग ने साधारण, डीलक्स, रात्रिकालीन, स्लीपर और एसी (AC) बस सेवाओं के लिए अलग-अलग स्लैब तय किए हैं।
किस श्रेणी की बस का कितना होगा किराया?
राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार, अलग-अलग श्रेणियों का किराया ढांचा इस प्रकार तय किया गया है:
- साधारण बस सेवा: शुरुआती 5 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपये होगा। इसके बाद प्रति किलोमीटर 1.75 रुपये की दर से चार्ज लिया जाएगा।
- साधारण रात्रिकालीन सेवा: रात के समय चलने वाली साधारण बसों का किराया सामान्य दर से 10 प्रतिशत अधिक रहेगा।
- डीलक्स बस सेवा (नॉन-एसी): शुरुआती 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये और उसके बाद प्रति किलोमीटर 2.20 रुपये किराया लागू होगा। डीलक्स रात्रिकालीन और नॉन-एसी स्लीपर/सेमी-स्लीपर बसों पर भी यही दर लागू रहेगी।
- एसी डीलक्स स्लीपर/सेमी-स्लीपर: इन लग्जरी बसों में शुरुआती 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये और उसके बाद 3.20 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है।
- सुपर लग्जरी एसी बसें (वोल्वो/मर्सिडीज/स्कैनिया): पहले 5 किलोमीटर का किराया 12 रुपये और उसके बाद 3.30 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा।
बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलेगी 100% तक छूट
इस महंगाई के बीच सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के यात्रियों को बड़ी राहत देने का प्रावधान भी किया है:
- 100% पूरी छूट (निःशुल्क यात्रा): 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, दृष्टिहीनों और एचआईवी (HIV) पीड़ितों को किराए में पूरी छूट दी जाएगी।
- 50% तक की छूट: निर्धारित पात्रता और शर्तों को पूरा करने वाले अन्य दिव्यांग यात्रियों को किराए में 50 प्रतिशत तक की राहत मिलेगी।
सिटी बसें रहेंगी दायरे से बाहर
राहत की बात यह है कि शहरों के भीतर संचालित होने वाली स्थानीय नगर सेवा (सिटी बस) की बसों पर यह किराया वृद्धि लागू नहीं होगी। यह आदेश केवल एक शहर से दूसरे शहर के बीच चलने वाली लंबी व मध्यम दूरी की अंतरशहरी बसों पर ही प्रभावी रहेगा।



