अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लखनपुर नगर पंचायत में शासकीय तालाब की भूमि पर कॉम्प्लेक्स निर्माण का मामला अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और सरगुजा कलेक्टर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
तालाब की भूमि पर निर्माण का आरोप
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि लखनपुर नगर पंचायत के खरका पखना शासकीय तालाब की भूमि पर शिवम कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह निर्माण शासन से आवश्यक अनुमति लिए बिना किया गया है, जो नियमों के विपरीत है।
जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
इस मामले में विकास गर्ग ने अधिवक्ता सतीश गुप्ता के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से तालाब की भूमि पर किए जा रहे निर्माण को लेकर गंभीर आपत्तियां उठाई गईं।
चार सप्ताह में मांगा जवाब
मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन और सरगुजा कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जवाब मिलने के बाद मामले की अगली सुनवाई की जाएगी।
मामले पर बनी हुई है नजर
हाईकोर्ट के नोटिस के बाद यह मामला अब कानूनी रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। सभी की नजर अब शासन और जिला प्रशासन की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब पर टिकी हुई है। इसके बाद ही कोर्ट आगे की कार्रवाई और सुनवाई की दिशा तय करेगा।



