छत्तीसगढ़

राजधानी की सभी सीमाएं 26 अप्रैल तक सील, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, जानिए क्या खुला रहेगा, क्या बंद

रायपुर। कलेक्टर डॉ.एस.भारतीदासन ने कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में रायपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाने के आदेश दिया है। यह आदेश पूर्व आदेश की समाप्ति के तत्काल बाद अर्थात 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लागू होगा।

आदेश के तहत रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र 26 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन रहेगा। इस अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी।

शर्तो के साथ उचित मूल्य दुकानों को निर्धारित समयावधि में खोली जाएंगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में विकय की अनुमति होगी।

सभी प्रकार की मंडियॉ, थोक/ फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी। किन्तु सीधे किसानों/उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में विकय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात ठेले वालो को प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही होगी।

औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी।

इस अवधि के दौरान जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में रायपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/ सार्वजनिक / अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे।

टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी।अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित रहेंगे।

बैंकों को केवल एटीएम कैश रि-फिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन के लिए खुलने की अनुमति होगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।

किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है।

इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेड, हॉस्पिटल आवागमन के लिए ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी।

यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर / ग्रामीण). मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा।

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