छत्तीसगढ़

राजधानी में ‘स्मार्ट लॉकडाउन’ का आज पहला दिन, ठेले में किराना सामान, फलों सब्जी की घर पहुंच सुविधा

रायपुर। राजधानी में आज सुबह 6 बजे से दूसरा लॉकडाउन शुरू हो गया। इस बार आम लोगों को थोड़ी राहत दी गई है। 19 अप्रैल यानी सोमवार को सुबह 6 बजे से वार्डों में ठेलों में फल-सब्जी, अंडा और किराना मिल सकेगा। लोग अपने मोहल्लों में रहकर ही यह सामान खरीद पाएंगे, क्योंकि ठेले वालों को ही वहां जाने की अनुमति दी गई है। यही नहीं, आज से सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक शहर की आधी राशन दुकानें खोली जा रही हैं। हर दुकान में एक दिन में 50 से 75 लोगों को राशन मिलेगा। दुकानें सख्त नियमों के साथ खुलेंगी। बची हुई राशन दुकानें 23 अप्रैल से खोली जाएंगी। रायपुर का दूसरा लॉकडाउन 26 अप्रैल सोमवार को सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा और उसी दिन खुलने यानी अनलॉक की संभावना है। पहले लॉकडाउन की तरह इसमें भी सभी तरह के कारोबार बंद रहेंगे। पेट्रोल पंप खुलेंगे, लेकिन उनमें केवल आपातकालीन सुविधाओं में लगे लोगों और गाडिय़ों को ही पेट्रोल-डीजल मिलेगा। आम लोगों को पेट्रोल देना प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह बैंक भी खुलेंगे, लेकिन केवल विभागीय काम होंगे। आम लोगों का प्रवेश वहां प्रतिबंधित रहेगा। कोरोना जांच करवाने और टीका लगवाने वाले लोग अस्पतालों में जा सकेंगे। दूध और पशुओं का चारा पहले की तरह ही सुबह और शामिल मिलता रहेगा। कलेक्टर-एसएसपी ने साफ कर दिया है कि बिना वजह सड़क पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ गाड़ी जब्त करने के साथ ही उन प एफआईआर भी की जाएगी।
राशन दुकानों मे बिना मास्क खाद्यान्न नहीं – रायपुर जिले में 19 अप्रैल से 113, 23 से 113, 27 से 187 और 28 अप्रैल से 169 राशन दुकानें खोली जाएंगी। दुकान खोलने का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक तय किया गया है।

राशन दुकान संचालकों को अपनी दुकानों में मास्क, सेनिटाइजर, ठेलों में किराना बेचने के फरमान से आक्रोश –
ठेलों में राशन बिक्री का व्यापारी नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। चैंबर के पूर्व चेयरमैन योगेश अग्रवाल समेत कई कारोबारी नेताओं ने कहा कि किराना में कई तरह के सामान होते हैं, इसे ठेले में नहीं रखा जा सकता। इसलिए सीधे-सीधे किराना दुकानों को तय समय के लिए खोलने की छूट देनी थी। यही नहीं, अभी डूमरतराई थोक बाजार, रामसागरपारा और गुढिय़ारी बाजार बंद हैं, ऐसे में ठेले वालों के पास बेचने के लिए किराना कहां से आएगा? इस तरह की व्यवस्था कहीं भी लागू नहीं है। बाजारों के किराना दुकानें नहीं खोल सकते तो मोहल्ले की दुकानें खोलने की अनुमति दें।

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