छत्तीसगढ़

18+ वैक्सीनेशन में आरक्षण को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बताया गलत, शुक्रवार तक ठोस ​नीति पेश करने के दिए निर्देश

बिलासपुर। राज्य में 18+ को हो रहे वैक्सीनेशन में आरक्षण को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है की राज्य सरकार की ओर से वैक्सीनेशन में वर्गीकरण करना न्यायोचित नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर नीति तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को है ना की राज्य सरकार को।

बता दें कि, राज्य सरकार ने बीते दिनों आदेश जारी किया था जिसमे 18+ को हो रहे वैक्सीनेशन में पहले अंत्योदय कार्ड धारकों को वैक्सीन लगाने की बात कही गई थी। सरकार के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अमित जोगी सहित अन्य लोगों ने याचिका दायर की है।

मामले में वकील सभ्य सांची भादुड़ी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सरकार के फैसले को संविधान में समानता का अधिकार देने वाले अनुच्छेद 14 के खिलाफ बताया। याचिकाकर्ता की तरफ से किशोर भादुड़ी ने अपनी दलील में कहा की सरकार के इस फैसले से दूसरे वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन में देरी होगी। जिससे संक्रमण की वजह से राज्य में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है।

जिसके बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से शुक्रवार तक ठोस नीति प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है,कोर्ट ने कहा है की ठोस नीति न पेश कर पाने की स्तिथि में राज्य सरकार का यह आदेश हम रद्द कर देंगे। पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच द्वारा की गई।

 

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