छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने छतीसगढ़ सरकार को सभी वर्ग के लोगों के टीकाकरण का दिया आदेश

बिलासपुर। 18 + टीकाकरण मामले में हाईकोर्ट के आदेश से छत्तीसगढ़ सरकार को झटका लगा है। मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश सरकार टीकाकरण में रोक नहीं लगा सकती। कोर्ट में सभी वर्ग के लोगों के टीकाकरण का आदेश दिया है।18 प्लस लोगों के टीकाकरण को लेकर हाईकोर्ट में अमित जोगी सहित कई लोगों ने याचिका दायर की थी । जिसमें कहा गया था कि मौजूदा हालात में जब कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में टीकाकरण में किसी विशेष वर्ग को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। समानता के अधिकार का उल्लेख करते हुए लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अंत्योदय कार्ड धारियों को ही टीका लगाए जाने की योजना को भी चुनौती दी थी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीनेशन पर ही रोक लगा दी थी और टीकाकरण के लिए कार्य योजना बनाने एक कमेटी का गठन कर दिया गया था। शुक्रवार को इस मामले में दोबारा सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा कि वह टीकाकरण पर रोक नहीं लगा सकती। कोर्ट ने सभी वर्ग के लोगों को एक तिहाई के हिसाब से वैक्सीन लगाने का भी आदेश दिया है। जिससे अब अंत्योदय कार्ड धारी, बीपीएल और एपीएल कार्ड धारी सभी तबके के लोगों का टीकाकरण हो सकेगा ।

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