छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के खेतो से केबल तार चोरी करने एवम खरीदने वाले व्यवसायी सहित दो गिरफ्तार

बलोदा बाजार। जिले के आस पास के गांव में केबल तारो की चोरी का मामला कुछ दिन से आ रहा था ऐसे ही विगत 15-20 दिन से थाना पलारी क्षेत्र के आसपास के गांव के बोर बारियों से तांबा युक्त केबल वायर की चोरी होने की रिपोर्ट आ रही थी जिस पर थाना पलारी में अपराध क्रमांक क्रमश: 437/2021 धारा 379 भादवि0, 438/2021 धारा 457,380 भादवि0, 440/2021 धारा 457,380 भादवि0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय कल्याण ऐलेसेला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पीताम्बर पटेल को देकर एवं दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी निरीक्षक सी.आर. चन्द्रा. के नेतृत्व में प्रआर रमेश मिश्रा, आरक्षक तुलेश्वर डडसेना, सुरज सिंह राजपूत, कृष्ण कुमार जांगडे द्वारा आरोपी पता तलाश में जुट गये तभी मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी मिथेलश वर्मा तीन – चार बार तांबा तार को रोहांसी के लखेश्वर साहू के बर्तन दुकान में बेचा है कि माकुल सूचना प्राप्त होने पर आरोपी मिथेलश वर्मा को संदेह के घेरे में लेकर पूछताछ किये जो बताया कि अपने साथी राजेश कुमार मेहर पिता श्यामलाल मेहर उम्र 26 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 15 पलारी थाना पलारी के साथ मिलकर दिनांक 06.08.2021 को ग्राम वटगन प्रार्थी के कन्हार खार खेत से 106 मीटर केबल व जीआई तार किमती 10000/रू0 व दिनांक 06.08.2021 को ग्राम वटगन प्रार्थी के घर आंगन से केबल तार 92 मीटर किमती 5500/रूपये एवं दिनांक 31.07.2021 को रोहांसी प्रार्थी के खेत में बने पंप हाउस से केबल तार 300 फिट किमती 5000/रूपये को चोरी करना कबूल किया, मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उपरोक्त चोरी गये तार किमती 20500/रूपये को जप्त किया गया और प्रकरण में धारा 411,34 भादवि0 के तहत् उक्त अपराध में आरोपी 1. मिथलेश वर्मा पिता कार्तिक राम वर्मा उम्र 28 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 15 पलारी 2. लखेश्वर प्रसाद साहू पिता तोरन लाल साहू उम्र 32 वर्ष साकिन रोहांसी को दिनांक 20.08.2021 को गिर0 कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है एवं आरोपी राजेश कुमार मेहर को दो दिन पूर्व मो0सा0 चोरी के संदेह पर धारा 41(1+4) जा0फौ0/379 भादवि0 में गिर0 कर जेल भेजा गया है।

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