छत्तीसगढ़

बायोडीजल के अवैध कारोबार, खाद्य विभाग ने किया संदिग्ध डीजल भरे वाहन जब्त

रायपुर। रायपुर खाद्य विभाग की संचालक किरण कौशल द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग में बायोडीजल के अवैध कारोबार को रोकने के कड़े निर्देश औऱ भारत सरकार सहित तेल कंपनियों के द्वारा अवैध वाहनों में पेट्रोलियम उत्पाद के कारोबार को रोकने की दिशा में खाद्य विभाग की टीम ने प्रभावी कार्य करते हुए वाहन क्रमांक सी जी 04 एम वाय 4903 में परिवहन किये जा रहे 2200 लीटर संदिग्ध डीजल को मोटर स्प्रिट एवम हाई स्पीड डीजल अनुज्ञापन एवम नियंत्रण आदेश 1980 एवम परिवहन प्रयोजन हेतु हाइ स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री हेतु दिशा निर्देश 2019 के उल्लंघन के तहत जप्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार के निर्देश पर खाद्य विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे,पवित्रा अहिरवार औऱ खाद्य निरीक्षक श्रद्धा चौहान की टीम ने सारागांव मे बालौदाबाज़ार से आ रहे एक बाउसर ( छोटा टेंकर) को रोक कर वाहन चालक मो अरशद से परिवहन किये जा रहे तरल पदार्थ की जानकारी एवम दस्तावेज की मांग की। वाहन चालक ने वाहन औऱ टेंकर में रखे तरल पदार्थ को डीजल बताया लेकिन किसी भी पेट्रोल पंप का बिल प्रस्तुत नही कर सका। वाहन चालक द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के लिए वैध पेट्रोलियम कंपनी के दस्तावेज मांगे पर भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जा सका। वाहन चालक ये भी जानकारी नही दे सका कि किस पेट्रोल पंप से डीजल भराया गया है।

विकासखण्ड में दो दिन पहले कार्यभार सम्हालने वाली खाद्य निरीक्षक श्रद्धा चौहान ने वाहन को सेवा सहकारी समिति सारगांव ले जाकर अवैध रूप से तथाकथित संदिग्ध 2200 लीटर डीजल और छोटे टेंकर क्रमांक सी जी 04 एम वाय 4903 को मोटर स्प्रिट एवम हाई स्पीड डीजल अनुज्ञापन एवम नियंत्रण आदेश 1980 और परिवहन प्रयोजन हेतु हाइ स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए जैव डीजल की बिक्री हेतु दिशा निर्देश 2019 के धाराओं के उल्लंघन मानते हुए जप्त कर आगामी आदेश तक विक्रेता सेवा सहकारी सेवा समिति सारागावँ की अभिरक्षा में दिया गया है। खाद्य नियंत्रक रायपुर तरुण राठौर ने बताया है कि जप्त शुदा संदिग्ध डीजल का नमूना लिया जाकर प्रयोगशाला भेजा जाएगा और रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

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