हाथियों को एक राज्य से दूसरे राज्य लेना है अपराध, बिलासपुर में कार्रवाई की मांग
बिलासपुर। उत्तर प्रदेश के महावत बिना अनुमति के दो हाथियों को लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर आ गए। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
रायपुर की प्यूपिल फार एनीमल यूनिट स्वयंसेवी संस्था है। यह संस्था वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर काम करती है। संस्था ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के महावत दो हाथियों को लेकर राजधानी रायपुर पहुंच गए थे। जब इस मामले की शिकायत हुई। तब पता चला कि महावतों के पास हाथियों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए अनुमति पत्र भी नहीं लिया था।
लिहाजा जांच के बाद वन विभाग ने महज 25-25 हजार स्र्पये जुर्माना लेकर खानापूर्ति कर ली थी। साथ ही उन्हें वापस उत्तर प्रदेश भेज दिया था। याचिका में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम का हवाला दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि उक्त अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का प्रविधान है। अधिनियम के तहत वन्य प्राणियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग की है। इस तरह का मामला आने पर सिर्फ जुर्माने की कार्रवाई करना अवैधानिक है।
बावजूद इस प्रकरण में वन विभाग ने बिना प्रकरण दर्ज किए ही महावतों को छोड़ दिया। जबकि वन विभाग को कानूनी प्रविधान के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए थी। याचिका में कानूनी प्रविधान के अनुसार प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। हाई कोर्ट में हाथियों से संबंधित इसी तरह का प्रकरण लंबित है। लिहाजा अब दोनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हो सकती है।