छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में प्रोफेसरों की भर्ती मामले में आयु सीमा की गड़बड़ी पर सरकार ने लिया संज्ञान, विज्ञापन स्थगि

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की ओर से जारी प्रोफेसरों के 595 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में आयु सीमा को लेकर की गई विसंगतियों को प्रकाश में लाया था। मामले में कुछ अभ्यर्थियों ने भी उच्च शिक्षा सचिव, पीएससी अध्यक्ष और स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत की थी।

शिकायत में कहा गया था कि इस विज्ञापन में आयु सीमा को लेकर सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संज्ञान लेकर तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया और नियमानुसार भर्ती में स्थानीय लोगों के लिए प्राविधान करने के निर्देश दिए। इसके बाद विज्ञापन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रही है सीधी भर्ती

कांग्रेस की सरकार आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा पर पहली बार प्रदेश में प्रोफेसरों की भर्ती हो रही है। उन्होंने उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सालों से लंबित प्रोफेसरों की भर्ती करने का फैसला लिया है। इसलिए सरकार इस भर्ती को बेहतर तरीके से करना चाहती है और किसी भी तरह के विवादों से भर्ती प्रक्रिया को बचाने का भरपूर प्रयास है। इसे लेकर युवाओं में भी भारी खासा उत्साह है, कि पहली बार कालेजों को सीधे प्रोफेसर मिलेंगे।

बता दें कि मामले में रायपुर के साइंस कॉलेज से प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से समय मांगा था और मुख्यमंत्री ने मामले को संज्ञान में लेकर उन्हें समय दिया था और पूरी बातों को समझा था, इसके बाद फिलहाल भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव स्तर के अधिकारियों की लापरवाही और नासमझी के कारण विज्ञापन में स्थानीय निवासियों के लिए आयु सीमा में जो छूट मिलनी चाहिए थी उसे नहीं दिया गया था।

मामले में उच्च शिक्षा सचिव भुवनेश यादव और पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने भी गंभीरता से परीक्षण किया और उच्च शिक्षा सचिव ने तत्काल इस भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा दी है। पीएससी के अधिकारियों का कहना है कि अब अलग से फिर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे और इसके लिए फिर मौका दिया जाएगा।

12 अक्टूबर तक मंगाया था आवेदन

पीएससी ने 12 अक्टूबर तक देशभर से आनलाइन आवेदन मंगाए थे। बताया जाता है कि विज्ञापन जारी करते समय उच्च शिक्षा के एक उप सचिव स्तर के अधिकारी ने कुछ चहेतों लोगों से मिलीभगत करके भर्ती के विज्ञापन से आयु संबंधी प्रमुख प्रावधानों को ही हटा दिया था। हालांकि विज्ञापन में छेड़खानी किस स्तर पर हुई यह अभी भी जांच का विषय बना हुआ है। दरअसल, छत्तीसगढ़ महाविद्यालयीन शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम – 2019 में प्रोफेसरों के लिए आयु सीमा में छूट के लिए स्थानीय निवासियों को उच्चतर आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार छूट देने का प्राविधान है ,लेकिन निचले स्तर के अधिकारियों ने इस नियम की अनदेखी कर दी।

देशभर के अभ्यर्थियों के लिए एक आयु सीमा: जारी विज्ञापन राज्य के स्थानीय निवासी में सामान्य वर्ग के लिए जितनी उच्चतर आयु निर्धारित है, उतनी ही राज्य से बाहर के भी निवासियों को दी जा रही है। यानी केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के स्थानीय निवासी भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी के बराबर ही आयु सीमा का फायदा पा रहे थे। जबकि प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं में उच्चतर आयु सीमा के स्थानीय निवासियों को साथ पांच साल की छूट देने का प्राविधान है। यहां उच्चतर आयु सीमा 45 थी जिसमें राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए 50 होना चाहिए था।

भर्ती नियम के पृष्ठ 32 (30) के बिंदु क्रमांक चार में स्पष्ट कथन है कि ‘ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी है के लिए उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय – समय पर जारी निर्देशो के अनुसार शिथिलनीय होगी।‘ इस प्रकार के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में राज्य के सभी स्थानीय निवासियों को उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का प्रावधान दिया गया है, चाहे वे किसी भी श्रेणी या संवर्ग में आते हो।

यदपि इन निर्देशो में सभी प्रकार की छूट को मिलाकर अधिकतम 45 वर्ष की सीमा तय कि गई तथापि यह सीमा सहायक प्राध्यापक पदो के लिए तो लागू होगा लेकिन प्राध्यापक के पद के लिए नहीं। भर्ती नियम में आयु सीमा 60 यहां बता रहे 45: प्रोफेसर के पद में भर्ती के नियमावली में पेज 32 (30) के बिंदु एक में स्पष्ट रूप से कथन है कि सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 3-2/2002/1-3, रायपुर दिनांक 16.09.2008 के निबर्धन, प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे।

वहीं पृष्ठ 32 (30) के बिन्दु क्र. 3 में कथन है कि – प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रकार की छूट का लाभ लेने के पश्चात उच्चतर आयु सीमा क्रमशः 60 वर्ष एवं 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी, लेकिन इस विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा 45 बताई गई थी।

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