छत्तीसगढ़जांजगीर चांपा

गार्ड को डरा धमका कर लैंको पावर प्लांट के एल्युमिनियम तार को लुट करने वाले 7 आरोपी पुलिस के गिरप्त मे

जांजगीर चांपा जिला रिपोर्टर मनीराम आजाद 

जांजगीर चांपा जिले के मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि लैकों पावर प्लांट के सिक्युरिटी अफसर मनीष श्रीवास्तव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि 08:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान केराकछार पतरापाली के जंगल में लगाये गये सिक्युरिटी गार्ड को डरा धमका कर लेंको अमरकंटक कंपनी के माउस कण्डक्टर एल्युमिनियम तार को आरोपी राज विष्वकर्मा, एजाज मेमन, साहिल अंसारी एवं उनके अन्य साथियों के द्वारा लुटपाट कर ले जा रहे थे जिसे तार सहित रंगे हाथ पकड़े कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 356/2023 धारा 395, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

चौकी पंतोरा पुलिस को घटना के संबंध में सूचना मिलने पर तत्काल घटना स्थल जाकर आरोपी राज विष्वकर्मा, एजाज मेमन, साहिल अंसारी को हिरासत में लिया जाकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो बताया कि अपने अन्य साथी ओम प्रकाश साहू, अजय साहू उर्फ रिंकु रवि वैष्णव लोगों के साथ मिलकर लूट करना स्वीकार किये जाने से, घटना में संलिप्त फरार आरोपियों की पतासाजी हेतु चौकी पंतोरा स्तर से टीम गठित किया गया विवेचना दौरान मुखबीर सूचना मिला कि आरोपी ओम प्रकाश साहू, अजय साहू उर्फ रिंकु रवि वैष्णव तीनों कोरबा में छीपे है जिसको मौके पर जाकर घेराबंदी कर पकड़ा तथा लूट का समान खरीदने वाले कबाड ब्यवसायी मदन अग्रवाल को भी हिरासत में लिया गया आरोपियों को घटना के संबंध में पृथक-पृथक मेमोरण्डम कथन लिया गया आरोपियों के कब्जे से जुमला (01) ढ़ाई टन एल्युमिनियम तार कीमती 7,00,000 /रु (02 ) 07 नग माउस कण्डक्टर एल्युमिनियम तार कीमती 12,000 /रु, घटना में प्रयुक्त (01) वाहन पीकप वाहन क्र सीजी 12 ए एक्स 1405 (02) मो.सा. सीजी 12 ए सी 3406 (03) दो नग आक्सीजन गैस सैलेण्डर तथा दो नग एलपीजी गैस सेलेण्डर मय गैस पाईप एवं तार बिक्री राशि नगदी रकम 2,10,000 /रु (दो लाख दस हजार रूपये) द्वारा खरीदा गया एल्युमिनियम तार बरामद किया।

प्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 395, 412 भादवि जोड़ी गई है।

उपरोक्त आरोपियों द्वारा करीबन 01 माह पूर्व लैंको पावर कंपनी लिमिटेड के ट्रस्समिशन लाईन का माउस कण्डक्टर एल्युमिनियम तार जिसकी गोलाई 11 सेन्टी मीटर है को गैस कटर से टावर में चढ़कर काट कर चोरी कर ले गये थे जो प्रार्थी दुष्यंत तिवारी सहायक महाप्रबंधक को पावर पताढ़ी के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 331 / 23 धारा 379 भादवि की विवेचना की जा रही थी जिसमें भी संलिप्ता पाया गया।

विवेचना दौरान आरोपी (01) राज विश्वकर्मा उम्र 22 साल (02) साहिल अंसारी उम्र 21 साल (03) एजाज मेमन उम्र 20 साल (04) रवि वैष्णव उम्र 42 साल (05) अजय साहू उर्फ रिंकू साहू उम्र 30 साल (06) ओम प्रकाश साहू उम्र 36 (07) मदन अग्रवाल उम्र 41 साल के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबुत पायें जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

मामले उक्त कार्यवाही में चौकी पंतोरा से चौकी प्रभारी स उ नि दिलीप सिंह, प्रधान आर मनोज तिग्गा लखेश्वर कंवर, आर शाहबाज अहमद, दीपक जायसवाल, नंद कुमार पटेल, तथा साइबर सेल से प्रभारी निरी प्रवीण कुमार दुवेदी, उपनिरी पारस पटेल, सउनि मुकेश पाण्डेय प्र.आर. बलबीर सिंह, राजकुमार चन्द्रा, आर. विवेक सिंह, गिरीश कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।

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