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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेन किलर निमेसुलाइड 100mg से ऊपर की डोज़ पर बैन

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानी-मानी पेन किलर दवा ‘निमेसुलाइड’ पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह बैन 100 मिलीग्राम से अधिक वाली निमेसुलाइड टैबलेट्स पर लागू होगा। सरकार ने स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए इस प्रतिबंध का एलान किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श के बाद यह फैसला लिया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 26ए के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है।

सरकार ने क्या कहा?

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, “100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड दवाओं का सेवन मनुष्यों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दर्द से छुटकारा पाने के लिए बाजार में कई सुरक्षित विकल्प भी मौजूद हैं।” निमेसुलाइड एक नॉन स्टेरॉयडनल दवा है, जिसका पेन किलर (दर्द से राहत पाने के लिए) के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, सरकार ने इसे लेकर चिंता व्यक्त की है। 2011 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निमेसुलाइड के इस्तेमाल पर बैन लगाया था।

सरकार ने आदेश दिया था की 12 साल के कम उम्र के बच्चों के मेडिकल प्रिसक्रिप्शन में निमेसुलाइड नामक दवा नहीं लिखी जाएगी। इसका सेवन बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कई देशों में इसके इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है।

यूरोप के कई देशों में निमेसुलाइड टैबलेट पूरी तरह से बैन है। फिनलैंड, स्पेन, आयरलैंड और बेल्जियम जैसे यूरोपिय देशों ने इसपर 2007 में ही पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा कनाडा, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी निमेसुलाइड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा है।

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