छत्तीसगढ़
राजधानी में अब 30 अप्रैल तक नगरीय निकाय अंतर्गत संपत्ति कर का होगा भुगतान, मंत्री डॉ. डहरिया ने की अपील
रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से कोविड 19 के परिपेक्ष्य में सम्पत्ति कर भुगतान में विशेष छूट प्रदान की गई है। नगरीय निकाय अंतर्गत करदाताओं को सम्पत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित थी। विभाग की ओर से महामारी(कोविड 19) की स्थिति को ध्यान रखकर अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छूट प्रदान की गई है।
30 अप्रैल तक तिथि निर्धारित की गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने संपत्ति कर भुगतान की प्रक्रिया आॅनलाइन करने की अपील की है। ताकि कोरोना की संभावना से बचा जा सकें। उन्होंने आम नागरिकों को कार्यालय आकर भुगतान करने के दौरान कार्यालय में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने और निकाय कर्मचारियों को भी सावधानी बरतने की अपील की है।