छत्तीसगढ़

कर्मचारियों के नियमितिकरण पर सीएम भूपेश बघेल का आया जवाब…

रायपुर आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनियमित कर्मचारियों से जुड़े काफी सवाल आये।अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस विधायकों ने भी अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा।

नियमितिकरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अपने लिखित जवाब में बताया कि कहा कि गठित कमेटी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनियमित कर्मचारियों को लेकर जो जानकारी मांगी गयी थी, उनमें से 24 विभागों से अनियमित कर्मचारियों की जानकारी मिल गयी है, जबकि 22 विभागों से अब तक जानकारी नहीं मिल पायी है।

कांग्रेस विधायक प्रीतम राम के प्रश्न पर सीएम बघेल ने अपने जवाब में बताया कि समिति की पहली बैठक 9 सितंबर 2020 को हुई थी. इसमें समिति द्वारा सभी विभागों के अनियमित, दैनिक वेतनभोगी और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी चाही गई है. शासन के 38 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है. आठ विभागों से जानकारी अप्राप्त है. समिति की अनुशंसा के अनुसार अनियमित, दैनिक वेतनभोगी और संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अभिमत चाहा गया है.

विधि विभाग द्वारा उक्त के संबंध में महाधिवक्ता का अभिमत चाहा गया है. विधि विभाग के टीप दिनांक 28 मई 2019 में लेख किया गया है कि महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जाएगा, जो अपेक्षित है. समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 16 अगस्त 2022 को हुई थी, जिसमें समिति ने इन पांच बिंदुओं पर सभी विभागों से जानकारी मांगी है…

कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है, क्या वह पद संबंधित विभाग के पद संरचना / भर्ती नियम में स्वीकृत है?

क्या उक्त नियुक्ति में शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का पालन किया गया है?

अनियमित, दैनिक वेतनभोगी और संविदा पर कार्यरत व्यक्ति जिस पद पर कार्यरत है, उन्हें वर्तमान में क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है तथा उन नियमित पदों का वेतनमान क्या है?

सीएम ने बताया है कि 24 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है. शेष 22 विभागों से जानकारी अप्राप्त है. शासन स्तर पर अनियमित, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किए जाने हेतु विधिवत / नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है. समय सीमा बताना संभव नहीं है?

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