महासमुंद : कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान-तुमगांव में गत दिवस आकस्मिक निरीक्षण के दौरान विदेशी शराब की बोतल का होलोग्राम क्षतिग्रस्त और जांच में मिलावट पाया गया. इस पर शराब दुकान के दो कर्मचारियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने के साथ तत्काल सेवा से निष्कासित कर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की गई.
बता दे कि मदिरा दुकानों के सुचारु संचालन व आबकारी राजस्व की सुरक्षा के मद्देनजर सचिव सह आबकारी आयुक्त आर. शंगीता तथा कलेक्टर प्रभात मलिक द्वारा मदिरा दुकानों की सतत जांच व कड़ी निगरानी बाबत् निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में जिले के समस्त वृत्त प्रभारी अधिकारियों द्वारा मदिरा दुकानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है. इस कड़ी में कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान-तुमगांव में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मदिरा विक्रय काउंटर पर रखे आफ्टर डार्क व्हिस्की की एक बोतल का होलोग्राम क्षतिग्रस्त पाया गया, इसके साथ तेजी परीक्षण में मदिरा में मिलावट होना पाया गया.
इस पर दुकान के मुख्य विक्रयकर्ता विजय ब्रह्मे तथा विक्रयकर्ता किशन पांडे के विरुद्ध धारा 38-क आब. एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर दोनों कर्मचारियों को तत्काल सेवा से निष्कासित कर ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गई. आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त-महासमुंद अंतरिक हृदय कुमार तिरपुडे के नेतृत्व में कार्रवाई की गई. इस दौरान आबकारी उप निरीक्षक दरसराम सोनी, वृत-महासमुंद शहर एवं आबकारी स्टाफ के साथ प्लेसमेंट एजेंसी सुमित फैसिलिटीस प्रा. लिमि. के जिला प्रतिनिधि प्रवेश कुमार जैन तथा फील्ड ऑफिसर गोल्डन कुमार उपस्थित रहे.
हाल ही में विदेशी मदिरा दुकान-सांकरा तथा बसना में मदिरा मिलावट के प्रकरणों में दो मुख्य विक्रयकर्ताओं और चार विक्रयकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर सेवा से निष्कासित करने तथा ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गई है, तथा विदेशी मदिरा दुकान-शीतलीनाला में ओवर रेट के एक अन्य प्रकरण में एक मुख्य विक्रयकर्ता, दो विक्रयकर्ताओं तथा एक मल्टीपर्पस वर्कर के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्ति तथा ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की गई है.