रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण का बड़ा फैसला लिया है. इसके लिए ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से अग्निवीरों में सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ेंगे. लेकिन फायदा सिर्फ उन्हें मिलेगा जिन्होंने अग्निवीर के तौर पर पूरे 4 साल काम किया है. साथ ही उन्हें संबंधित के लिए एलिजीबल भी होना जरूरी है.
मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस , वन विभाग और जेल विभाग में होने वाली तीसरी श्रेणी वाले पदों में पर पूर्व अग्निवीरों की सीधी भर्ती मिलेगी.




