Homeछत्तीसगढटीचर से रेप मामले में कोर्ट ने 5 साल बाद सुनाया बड़ा...

टीचर से रेप मामले में कोर्ट ने 5 साल बाद सुनाया बड़ा फैसला

रायपुर। जिले में टीचर से चाकू की नोक पर रेप के मामले में करीब 5 साल बाद अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) विनय कुमार प्रधान की अदालत ने आरोपी बालकृष्ण जांगड़े को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा और 1 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, आरोपी की पत्नी अंजना जांगड़े को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।

यह मामला 15 मार्च 2021 का है जब पीड़िता अपने दो बच्चों के साथ रायपुर के पिरदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित घर में अकेली थी। आरोपी बालकृष्ण जांगड़े और उसकी पत्नी अंजना जांगड़े  शादी का कार्ड देने के बहाने घर पहुंचे थे । उस समय पीड़िता के पति ऑफिस जा चुके थे । पति का परिचित होने की बात कहकर वह घर के अंदर चला गया। इसके बाद उसने पीड़िता के साथ मारपीट की और चाकू दिखाकर उसे डराया। आरोप है कि इसी दौरान उसने महिला को बंधक बना लिया और उसके साथ रेप किया। घटना के समय महिला के दोनों बच्चे भी घर में मौजूद थे।

घटना के बाद उसने करीब 12:45 बजे अपने पति को फोन किया। उसने पति को घर में दो लोगों के घुसने और चाकू से हमला किए जाने की जानकारी दी।

सूचना मिलते ही पति घर पहुंचा, जहां उसने पत्नी को घायल हालत में पाया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और जांच शुरू हुई।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments