छत्तीसगढ़

भाटापारा में नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 02 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार

बलौदाबाजार। अंतर्गत थाना भाटापारा ग्रामीण द्वारा नाबालिक बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक25.04.2022 को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक बहन को नाबालिग जानते हुए प्रेम जाल में फंसा कर शादी का प्रलोभन देकर सैहा पलारी निवासी छवि लाल रजक पिता चंद्रिका रजक उम्र 23 वर्ष अपने साथ भगा कर ले गया है।

मामले की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 230/ 22 धारा 363 366 भादवी पंजीबद्ध कर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल व्यपहृता एवं आरोपी की पता तलाश में पुलिस टीम लगाकर रिपोर्ट दर्ज होने के महज 2 घंटे के भीतर ही आरोपी छबी रजक के कब्जे से पीड़िता को दस्तयाब किया गया एवं पीड़िता के कथन के अनुसार प्रकरण में धारा 376 भादवि एवं 4,6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी छवि लाल रजक पिता चंद्रिका रजक उम्र 23 वर्ष साकिन सैहा थाना पलारी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आज दिनांक 26.04.2022 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

कार्यवाही में स उ नि अश्वनी कनौजे महिला प्रधान आरक्षक मंजू टंडन प्रधान आरक्षक अरविंद राय प्रधान आरक्षक भुखन वर्मा का योगदान रहा।

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