रायपुर। विधानसभा में विधायक प्रमोद कुमार शर्मा ने लोक स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करते हुए जानना चाहा कि क्या प्रदेश के अधिकारियों / कर्मचारियों को विदेश यात्रा हेतु विभागीय अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है? वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 31-1-2023 तक किन – किन अधिकारियों / कर्मचारियों को इस हेतु अनुमति प्रदान की गयी? वर्षवार व्यौरा प्रदान करे । क्या संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं में कार्यरत किसी कर्मचारी द्वारा विभाग से बिना अनुमति के विदेश यात्रा की गयी विभाग के संज्ञान में आया है? यदि हाँ तो कब-कब एवं कहां-कहां की यात्रा की गयी? बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने पर क्या कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इस हेतु दोषी अधिकारी कौन है एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई?
लोक स्वास्थ्य मंत्री श्री टी. एस. सिंहदेव ने बताया कि मदन विश्वकर्मा, सहायक अधीक्षक 23 अप्रैल 22 को नेपाल, 11 अगस्त 22 को मुंबई से संयुक्त राज्य अमीरात (दुबई) की यात्रा की। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। तदनुसार संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए 02 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।