अंतागढ़ (कांकेर)। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले के ताड़ोकी थाना क्षेत्र से अंधविश्वास और अपराध का एक बेहद गंभीर मामला प्रकाश में आया है। इलाज और झाड़-फूंक के नाम पर एक 44 वर्षीय कथित वैद्य ने 14 साल की मासूम नाबालिग बच्ची का शारीरिक शोषण किया। पीड़िता की तबीयत खराब होने के बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तब मेडिकल जांच में उसके 5 माह की प्रेग्नेंट होने का खुलासा हुआ। परिजनों की लिखित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोमवार को आरोपी को दबोच लिया है।
यूटेरस की बीमारी का डर दिखाकर जाल में फंसाया
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला अप्रैल 2026 में शुरू हुआ था। पीड़िता की तबीयत खराब होने पर उसके पिता उसे इलाज के लिए ग्राम आमागांव निवासी झोलाछाप वैद्य रमेश कुमार पिस्दा के पास लेकर गए थे। आरोपी ने बच्ची की जांच करने का ढोंग रचा और परिजनों को डरा दिया कि लड़की के बच्चेदानी (यूटेरस) में गंभीर समस्या है, जिससे भविष्य में बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद उसने झाड़-फूंक का नाटक करते हुए लड़की को एक ताबीज भी पहना दिया।
पूजा घर में नशीली दवा देकर करता था दुष्कर्म
परिजनों ने पुलिस को बताया कि मई 2026 में जब बच्ची को दोबारा आरोपी के पास ले जाया गया, तब आरोपी ने चालाकी से उसके साथ आए रिश्तेदार को किसी काम से बाहर भेज दिया। इसके बाद वह नाबालिग को अपने घर के अंदर बने पूजा घर में ले गया। आरोप है कि वैद्यराज रमेश कुमार पिस्दा बच्ची को कोई नशीली चीज खिला या पिला देता था, जिससे वह बेहोश हो जाती थी। बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इलाज के बहाने वह हर बार परिजनों को दूर रखता था।
अस्पताल की जांच में खुला खौफनाक राज
बीते शनिवार (17 अक्टूबर 2026) को जब पीड़िता की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई, तो घबराए परिजन उसे अंतागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जब लड़की की बारीकी से चिकित्सकीय जांच की, तो वे भी दंग रह गए। डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि नाबालिग करीब 5 महीने की गर्भवती है। इस खुलासे के बाद जब माता-पिता ने बच्ची से प्यार से पूछताछ की, तब उसने रोते हुए वैद्य की इस पूरी हैवानियत की दास्तां बयां की।
पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज, आरोपी जेल भेजा गया
पीड़िता के पिता ने 18 अक्टूबर को ताड़ोकी थाने में उपस्थित होकर आरोपी के खिलाफ नामजद लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया और आरोपी रमेश कुमार पिस्दा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 64(2)(m), 65(1) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत केस दर्ज किया।
ताड़ोकी पुलिस ने 19 अक्टूबर को आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की कानूनी तफ्तीश में जुटी हुई है।



