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नवविवाहिता की आत्महत्या मामले में पति गिरफ्तार, पढ़ाई छुड़वाने और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप

खैरागढ़। नवविवाहिता की आत्महत्या के मामले में खैरागढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अजय बघेल (30), निवासी टेकापार खुर्द को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार मृतिका का विवाह 24 फरवरी 2025 को सामाजिक रीति-रिवाज से अजय बघेल के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के कुछ माह बाद से ही पति दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने और अपेक्षाकृत कम नकद राशि लाने की बात को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने लगा था।

पढ़ाई जारी रखने से भी रोका

मृतिका के परिजनों के मुताबिक विवाह से पहले उसकी पढ़ाई जारी रखने को लेकर सहमति बनी थी। हालांकि, शादी के बाद आरोपी पति ने उसे डीएड की पढ़ाई करने से भी रोक दिया। आरोप है कि सगाई के दौरान मिले हाथ के आभूषण भी आरोपी ने अपने पास रख लिए थे।

मृतिका के साथ मानसिक प्रताड़ना के साथ-साथ कथित रूप से मारपीट किए जाने का आरोप भी सामने आया है। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर नवविवाहिता ने अपने घर के टॉयलेट में मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलसने के कारण उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने दर्ज किया था मामला

घटना के बाद खैरागढ़ थाने में अपराध क्रमांक 324/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 और 85 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की और परिजनों के बयान सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।

विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर खैरागढ़ पुलिस ने 24 अगस्त को आरोपी पति अजय बघेल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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