Homeछत्तीसगढकलयुगी बेटे को उम्रकैद: दुर्ग में पिता की हत्या के आरोपी को...

कलयुगी बेटे को उम्रकैद: दुर्ग में पिता की हत्या के आरोपी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगा जुर्माना

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। दुर्ग जिले के गाड़ाडीह चौक के सनसनीखेज पिता-हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायालय, पाटन ने आरोपी बेटे डोमन लाल यदु को अपने ही पिता की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे पांच महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दिवाली के दिन हुआ था विवाद

यह पूरा मामला दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाड़ाडीह चौक से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 2025 में दिवाली के त्योहार के दौरान परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान आरोपी डोमन लाल यदु ने अपने पिता चुन्नी लाल यदु पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थीं। इलाज के दौरान अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था।

पुलिस की त्वरित विवेचना और कपड़ों पर लगा खून बना सबूत

घटना के बाद उतई थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मामले की त्वरित विवेचना शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए, जिसमें आरोपी के कपड़ों और वारदात में इस्तेमाल टंगिया (कुल्हाड़ी) पर मिले इंसानी खून के निशान सबसे अहम सबूत साबित हुए। पुलिस ने पुख्ता गवाहों और सबूतों के साथ चालान न्यायालय में पेश किया था।

अदालत ने माना दोषी

अपर सत्र न्यायालय, पाटन में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी करते हुए पुलिस द्वारा जुटाए गए सभी वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद आरोपी डोमन लाल यदु को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा से दंडित किया।


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments