नेशनल/इंटरनेशनल

राज कुंद्रा ने कोर्ट से कहा- मेरे बनाए VIDEO कामुक हो सकते हैं, लेकिन ये…

नई दिल्ल।  पोर्नोग्राफी केस में आरोपी बॉलीवुड अभिनेत्री श‍िल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अदालत में कहा है कि उनके प्रोडक्शन हाउस द्वारा बनाए गए वीडियो कामुक हो सकते हैं, लेकिन किसी भी शारीरिक यौन गतिविधि या यौन संबंध को दिखाने वाले नहीं हैं। कुंद्रा ने कोर्ट से इन दोनों कैटेगरी में फर्क करने की अपील भी की है। इससे पहले भी पुलिस को दिए बयान में राज कुंद्रा कह चुके हैं कि जांच एजेंसियों को इरॉटिक और पोर्न वीडियो में फर्क समझने की जरूरत है। राज कुंद्रा ने कोर्ट को ये भी बताया कि आईटी एक्ट की धारा 67 और 67 (ए) इस केस में लागू नहीं होती हैं। अग्रिम जमानत की मांग कर रहे कुंद्रा से बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो धाराओं के बारे में पूछा था। क्योंकि साइबर सेल पुलिस के मामले में सिर्फ यही दो धाराएं गैर जमानती हैं। वकील प्रशांत पी पाटिल और स्वप्निल अंबुरे के माध्यम से दायर किए गए दस्तावेजों में कहा गया है कि दस्तावेज़ में कहा गया है कि राज कुंद्रा किसी भी तरह से सामग्री निर्माण, प्रकाशन या वीडियो को प्रसारित करने से नहीं जुड़े हैं। यह कलाकारों द्वारा शूट किए गए हैं, जिसमें कलाकारों ने सहमति जताई है। वकीलों द्वारा अदालत को दिए गए अतिरिक्त दस्तावेज में कहा गया है कि कुंद्रा जो कि यूके के नागरिक हैं, उनका नाम प्राथमिकी में नहीं है और अन्य सह-आरोपियों के बयानों के कारण उन्हें मामले में घसीटा गया है। वहीं कुंद्रा का कहना है कि वह आर्म्सप्राइम प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर थे। शर्लिन चोपड़ा का कथित वीडियो कुंद्रा के कंपनी से बाहर निकलने के बाद अपलोड किया गया था। बता दें कि इस मामले में राज कुंद्रा जेल भी जा चुके हैं।

राज कुंद्रा को कथित पोर्नोग्राफी केस के आरोप में 19 जुलाई में गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा को जेल में दो महीने रहने के बाद मुंबई सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी थी। कुछ दिन पहले राज कुंद्रा को अपनी शिल्पा शेट्टी के साथ हिमाचल प्रदेश में स्पॉट किया गया था। जेल से बाहर आने के बाद ये वह पहली बार पब्लिकली नजर आए थे। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने पोर्नोग्राफी केस के सिलसिले में बिजनेसमैन राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी। मुंबई कोर्ट ने राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। राज कुंद्रा ने अपने आवेदन में दावा किया कि उन्हें ‘बलि का बकरा’ बनाया जा रहा है। जमानत में उन्होंने दावा किया कि अभियोजन पक्ष के पास आज तक एक भी सबूत नहीं है जो उन्हें कानून के तहत अपराध के साथ ‘हॉटशॉट्स’ ऐप को जोड़ सके। हाल ही में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराकर 1.51 करोड़ रुपये की मांग की गई। शिल्पा शेट्टी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर इस मामले पर रिऐक्शन दिया था।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button