छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री के 20 फीसदी ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने मांगा प्रस्ताव

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर हुई चर्चा और इसके पहले पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ ली गई वीडियो कांफ्रेसिंग में कोरोना की स्थिति में सुधार और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्टील उद्योगों को 20 फीसदी आक्सीजन के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

पीएम मोदी ने इस पर विचार का आश्वासन दिया था। इसके बाद सीएम बघेल से फोन पर हुई चर्चा में केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा था। इस पर सीएम बघेल ने आज केन्द्रीय मंत्री गोयल को पत्र लिखकर स्टील उद्योगों को छत्तीसगढ़ में उत्पादित ऑक्सीजन की 20 प्रतिशत मात्रा के उपयोग की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

सीएम ने केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल को भेेजे पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न इकाईयों की कुल दैनिक ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता 462 मीट्रिक टन है। सामान्य परिस्तिथियों में राज्य की स्टील निर्माता कम्पनियों को ऑक्सीजन निर्माताओं द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है।

कोरोना महामारी के इस बढ़ते प्रकोप के कारण केंद्र सरकार ने देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्पादित ऑक्सीजन के औद्योगिक उपयोग पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि राष्ट्रीय आपदा की घड़ी में राज्य के सभी ऑक्सीजन उत्पादकों द्वारा अनेक राज्यों को उनकी आवश्यकता एवं माँग के अनुरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए।

15 मई की स्थिति में राज्य के कोरोना मरीजों के उपचार के लिए 114.93 मीट्रिक टन तथा अन्य राज्यों को 175.27 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। जबकि 28 अप्रैल की स्थिति में राज्य की ऑक्सीजन की कुल आवश्यकता 149.83 मीट्रिक टन तथा अन्य राज्यों की कुल आवश्यकता 340.18 मीट्रिक टन की आपूर्ति राज्य के ऑक्सीजन निर्माताओं द्वारा की गई।

सीएम ने उल्लेख किया है कि कोरोना महामारी की स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है। ऑक्सीजन उत्पादक इकाईयों को ऑक्सीजन की मांग के अभाव में क्षति हो रही है तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण राज्य की सभी स्टील निर्माता इकाईयां बंद पडी है, जिसके कारण लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।

इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध है कि राज्य की स्टील निर्माता इकाईयों को राज्य में उत्पादित 20 प्रतिशत मात्रा (92 मीट्रिक टन) के उपयोग की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। भविष्य में किसी भी समय अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन की मांग यदि उत्पन्न भी होती है, तो स्टील निर्माता इकाईयों को ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकी जा सकती है।

 

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