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राशनकार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में 30 अक्टूबर तक ई-केवायसी कराना अनिवार्य, वरना डेटाबेस से कटेगा नाम

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारकों के लिए एक बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपने अभी तक अपने राशनकार्ड का ई-केवायसी (e-KYC) नहीं कराया है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें। शासन द्वारा ई-केवायसी सत्यापन कराने की अंतिम तारीख अब बेहद नजदीक है। समय पर सत्यापन न होने की स्थिति में न सिर्फ आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, बल्कि राशनकार्ड डेटाबेस से आपका नाम भी काटा जा सकता है।

30 अक्टूबर 2026 है अंतिम तारीख
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के ई-केवायसी सत्यापन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत, कलेक्टर आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में जिले के सभी शेष सदस्यों का सत्यापन 30 अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने का आदेश जारी किया गया है।

लापरवाही पर सीधे निरस्त होंगे नाम
प्रशासन द्वारा जारी आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम 2016 के तहत स्थानीय निकायों के विहित प्राधिकारियों और सत्यापनकर्ता अधिकारियों के माध्यम से यह वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। इस अभियान के दौरान जो भी सदस्य सत्यापन (Verification) में अनुपस्थित या अपात्र पाए जाएंगे, उनके नाम राशनकार्ड डेटाबेस से सीधे निरस्त (हटा) दिए जाएंगे।

इसलिए, किसी भी तरह की असुविधा और राशन बंद होने की स्थिति से बचने के लिए तय समय-सीमा के भीतर अपने नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान या संबंधित केंद्र पर जाकर ई-केवायसी की प्रक्रिया को तुरंत पूरा करें।


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