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छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट की रोक, अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका

बिलासपुर। नवरात्रि और दिवाली के त्योहारों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली आगामी लिखित परीक्षाओं पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है।

दिव्यांग आरक्षण को लेकर विज्ञापन को दी गई थी चुनौती

यह विवाद शिक्षक भर्ती के लिए जारी किए गए आधिकारिक विज्ञापन के बाद शुरू हुआ। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण लागू करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए थे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नियमों के तहत दिव्यांगों को उचित आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसी मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने परीक्षाओं पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला सुनाया।

अक्टूबर महीने में ही आयोजित होनी थी परीक्षा

कर्मचारी चयन आयोग (व्यापमं) की ओर से परीक्षा के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियाँ पूरी कर ली गई थीं। तय कार्यक्रम के अनुसार दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाएँ इसी महीने आयोजित होनी थीं:

  • सहायक शिक्षक पद की लिखित परीक्षा: 11 अक्टूबर 2026
  • शिक्षक पद की लिखित परीक्षा: 25 अक्टूबर 2026

हाई कोर्ट के इस अचानक आए फैसले के बाद अब परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों के बीच असमंजस और चिंता की स्थिति बन गई है।

कुल 2,292 पदों पर होनी है यह भर्ती

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के माध्यम से कुल 2,292 पदों को भरा जाना है। विभाग ने इन पदों को दो अलग-अलग संवर्गों (Cadres) में विभाजित किया है:

  • ई-संवर्ग (Education Cadre): कुल 795 पद
  • टी-संवर्ग (Tribal Cadre): कुल 1,497 पद

गौरतलब है कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 जुलाई से 21 अगस्त 2026 तक आयोजित की गई थी। इसके बाद उम्मीदवारों को त्रुटि सुधार के लिए 22 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया था। अब अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट में राज्य सरकार के जवाब और कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करना होगा।


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