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छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की बड़ी कार्रवाई: गुणवत्ता में लापरवाही पर आर्किटेक्ट फर्म ‘जी.टी. डिज़ाइन स्टूडियो’ के अनुबंध रद्द

रायपुर। निर्माण कार्यों में तकनीकी गुणवत्ता, डिजाइन की शुद्धता और सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मंडल ने रायपुर की प्रमुख वास्तुविद (आर्किटेक्ट) फर्म जी.टी. डिज़ाइन स्टूडियो के विरुद्ध कड़ा कदम उठाते हुए उसके वर्तमान कार्यों से संबंधित अनुबंधों को समाप्त करने के निर्देश जारी किए हैं।

यह कार्रवाई जिला कोरबा में निर्मित कन्वेंशनल हॉल के डिटेल डिजाइन में गंभीर त्रुटियां और तकनीकी प्रस्ताव में कमियां पाए जाने के बाद की गई है।

स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर गिरी गाज

इस मामले में मंडल द्वारा संबंधित फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाब और पालन प्रतिवेदन का अपर आयुक्त द्वारा गहन परीक्षण किया गया। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर, मंडल ने नियमानुसार फर्म के अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।

इन 4 बड़ी योजनाओं से हटाई गई फर्म

मंडल के निर्देशानुसार, जी.टी. डिज़ाइन स्टूडियो द्वारा वर्तमान में विभिन्न संभागों के अंतर्गत संचालित की जा रही निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण योजनाओं में अनुबंध समाप्त किए जाएंगे:

  • रिडेवलपमेंट योजना – कैलाश नगर, राजनांदगांव
  • रिडेवलपमेंट योजना – रामानुजगंज, जिला बलरामपुर
  • आवासीय योजना – कबीर नगर फेस-02 (05 एकड़ भूमि), रायपुर
  • अटल विहार योजना – बंधी, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

आगामी कार्य और भुगतान पर तत्काल रोक

संबंधित योजनाओं के कार्यपालन अभियंताओं (Executive Engineers) को निर्देशित किया गया है कि वे फर्म को लिखित रूप से सूचित कर अनुबंध समाप्ति की प्रक्रिया पूरी करें। अनुबंध समाप्त होने के बाद यह फर्म इन योजनाओं में कोई भी आगामी कार्य नहीं कर सकेगी। इसके साथ ही, नियमानुसार किसी भी प्रकार के दावों के भुगतान पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

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