क्राइमछत्तीसगढ़

राजधानी में कैदियों से मुलाकात अब मुमकिन नहीं नमुमकिन

रायपुर। जब तक कोरोना का प्रकोप है, तब तक कैदियों से मुलाकात मुमकिन ही नहीं नमुमकिन है। प्रदेश के सभी जेलों में कैदियों से मुलाकात अनिश्चितकाल तक के लिए बंद कर दी गई है। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मुलाकात पर रोक लगाई गई है।

 

आगामी आदेश तक के लिए कैदियों से उनके स्वजनों की मुलाकात पर रोक लगाई है। जेल मुख्यालय से शनिवार को सभी जेलों को यह आदेश जारी किया है। जेल डीआइजी केके गुप्ता ने जारी आदेश की पुष्टि की है।

प्रदेश में धारा 144 लागू, सात दिन का होम क्‍वारंटाइन भी

छत्‍तीसगढ़ में धारा 144 लागू कर दिया गया है। राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को सात दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना जरूरी है। हालांकि, बिजनेस करने के लिए रायपुर आने वाले लोगों को तीन दिन के अंदर बाहर लौटने की अनुमति दी जाएगी। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों को ही सशर्त शामिल होने की अनुमति मिलेगी।

इन नियमों का यदि उल्लंघन किया तो एफआइआर दर्ज होगी। धार्मिक कार्यक्रम एवं त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में होली, शबे बरात तथा गुड फ्राईडे जैसे त्योहार आ रहे हैं।

आयोजनों के लिए दिए पूर्व अनुमति को किया निरस्त

रायपुर जिला प्रशासन का कहना है कि प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों और शर्तो तथा युक्तियुक्त प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं धार्मिंक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह और अन्य कार्यक्रमों की पूर्व अनुमति भी निरस्त कर दी गई है। पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उन्होंने बताया कि प्रकरणों में वृद्धि के कारण परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है

कलेक्टर ने भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों और झुग्गी बहुल घनी बस्तियों में सर्वाधिक जोर देने को कहा। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्वजनों और 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर रूप से बीमार नागरिकों को भी कोरोना का वैक्सीन लगाने की अपील की। उन्होंने पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों से भी वैक्सीन लगाने की अपील की। कंटेनमेंट जोन के लिए लोक निर्माण के अधिकरियों को बांस-बल्लियों की व्यवस्था करने को कहा।

लोगों से अपील- लक्षण हो तो न छुपाएं

कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि कुछ दिनों में देखा गया है कि बिना सर्दी और बुखार के एकाएक कमजोरी आती है तथा ऐसे व्यक्ति को गंभीर स्थिति में लाने पर कोरोना पाया जाता है। उन्होंने ऐसे स्थिति आने पर भी नागरिकों से कोरोना टेस्ट कराने को कहा। उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों से भी कोरोना नियंत्रण में आवश्यक सहयोग करने को कहा।

होली मिलन में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं

कलेक्टर ने कहा कि होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यंत नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें। जिला रायपुर अंतर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित रहेगा।

अब पहले से अधिक सख्ती

शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया तो अर्थदंड लगेगा। बिना मास्क के दिखे तो जुर्माने के साथ कार्रवाई भी की जाएगी। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिवस होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हाल एवं माल्स में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी।

डीजे-नगाड़े पर भी बैन

प्रशासन ने शहर के भीतर सभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित कर दिया है। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमश: दो और चार व्यक्ति ही बैठ सकेगें। डीजे, नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यंत प्रतिबंधित रहेगा।

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