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रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, होटल और ढाबे भी रहेंगे रडार पर

रायपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर आगामी 2 अक्टूबर को रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस प्रतिबंधात्मक आदेश को व्यावहारिक रूप से लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है।

पशुवध गृह और दुकानें रहेंगी बंद

नगर निगम द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के तहत 2 अक्टूबर को रायपुर निगम सीमा के भीतर आने वाले सभी पशुवध गृह (Slaughterhouses) और मांस-मटन बेचने वाली दुकानें अनिवार्य रूप से बंद रहेंगी। यह प्रतिबंध केवल बाजारों या स्वतंत्र दुकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर के सभी होटलों, रेस्टोरेंटों और ढाबों पर भी पूरी तरह लागू रहेगा। इस दिन होटल या ढाबों में भी मांस-मटन परोसने या बेचने की अनुमति नहीं होगी।

उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई भी व्यक्ति, संस्थान, होटल या दुकान मांस-मटन की बिक्री या भंडारण करते हुए पाया जाता है, तो मौके पर ही सामग्री को जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही दोषी संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी व यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों को सतत निगरानी के निर्देश

इस आदेश का जमीनी स्तर पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को मुस्तैद किया गया है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों और संदिग्ध स्थानों की लगातार निगरानी (Continuous Monitoring) करेंगे ताकि नियमों का कोई उल्लंघन न हो सके।


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