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रायपुर डबल मर्डर: जादू-टोने के शक में बुजुर्ग दंपती की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, पड़ोसी आरोपी गिरफ्तार

रायपुर: राजधानी रायपुर से लगे आरंग थाना क्षेत्र के बिरबिरा गाँव में हुए सनसनीखेज बुजुर्ग दंपती हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनका पड़ोसी ही निकला। पुलिस के मुताबिक, आरोपी अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार बुजुर्ग दंपती के जादू-टोने को मानता था और इसी रंजिश के चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

घर के अलग-अलग कमरों में मिली थी लाशें
यह पूरी घटना 8 अक्टूबर 2026 की देर शाम की है। ग्राम बिरबिरा के सरपंच चम्मन लाल साहू ने आरंग थाना पुलिस को सूचना दी कि गाँव के बुजुर्ग किसान सदासी राम साहू (65 वर्ष) और उनकी पत्नी आसबती साहू (62 वर्ष) की अज्ञात हमलावर ने हत्या कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स (FSL) और डॉग स्क्वायड के साथ मौके पर पहुँची। घर के अलग-अलग कमरों में दंपती के शव खून से लथपथ हालत में मिले थे।

माँ की मौत का बदला लेने के लिए रची साजिश
अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, तो संदेह के आधार पर गाँव के ही 22 वर्षीय युवक प्रमोद उर्फ रॉकी साहू (पिता सुशील साहू) को हिरासत में लिया गया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी प्रमोद को शक था कि बुजुर्ग दंपती ने जादू-टोना करके करीब एक साल पहले उसकी माँ की जान ली थी। इसी अंधविश्वास और रंजिश में उसने सोते समय बुजुर्ग दंपती पर कुल्हाड़ी (टंगिया) और हंसिया से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्या को लूट का रूप देने के लिए वह घर में रखे सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गया था।

हथियार और जेवर बरामद, टोनही प्रताड़ना एक्ट के तहत केस
पुलिस ने आरोपी प्रमोद की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी (टंगिया), हंसिया, वारदात के वक्त पहनी खून से सनी जींस और लूटे गए जेवर बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अंधविश्वास से जुड़े इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस में छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी हैं।

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