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CJP नेताओं की रिहाई: कोर्ट ने अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को ₹50,000 के मुचलके पर छोड़ा; एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त

नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत (SEM कोर्ट, दिल्ली कैंट) ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को एहतियातन हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है। सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इन्हें 11 अक्टूबर 2026 को अदालत के समक्ष पेश किया गया था।

₹50,000 का जमानत बॉन्ड और 1 साल तक शांति की शर्त

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इन तीनों नेताओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के तहत एहतियातन गिरफ्तार किया गया था। SEM कोर्ट ने इलाके में शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए एक साल की अवधि के लिए ₹50,000 का जमानत बॉन्ड भरवाया और इसके बाद इन्हें रिहा कर दिया।

कानूनी प्रक्रियाओं के तहत हुई थी कार्रवाई

पुलिस प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह एहतियाती कदम उठाया गया था। कोर्ट के समक्ष पेशी के दौरान सभी आवश्यक कानूनी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया, जिसके बाद मुचलका भरने पर कोर्ट ने इन्हें रिहाई दे दी।

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